MP NEWS: 1 महीने की बेटी की हत्यारन मां को उम्रकैद की सुनाई सजा

MP NEWS: भोपाल की एक सत्र अदालत ने गुरुवार को एक महिला को अपनी एक महीने की बेटी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी महिला की पहचान सरिता मेवाड़ा के रूप में हुई है, जिसे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

मामला सितंबर 2020 का है, जब सरिता ने एक लड़के की चाहत में एक लड़की को जन्म दिया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि जब भी वह अपनी बेटी को देखती थी तो खुद को कोसती थी। एक दिन जब वह घर पर अकेली थी, तो उसने अपनी बेटी को पानी की टंकी में फेंक कर मार डाला।

मामले के बारे में अधिक जानकारी
एएनआई ने सरकारी वकील सुधाविजय सिंह भदौरिया के हवाले से बताया, “यह मामला 16 सितंबर, 2020 को हुई घटना से जुड़ा है। सरिता ने कहा कि उसने अपनी बेटी को खाट पर लिटाया था, लेकिन वह खाट पर नहीं थी और घर में उसके अलावा कोई और नहीं था। बाद में जब तलाशी ली गई तो बच्ची घर के अंदर रखे पानी के टैंक में मृत पाई गई।”

सरिता के पति सचिन मेवाड़ा ने अपने बयान में बताया कि सरिता ने खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी को पानी के टैंक में डाल दिया था।

भदौरिया ने बताया कि सरिता ने सोचा था कि उसे लड़का होगा, लेकिन जब उसने लड़की को जन्म दिया तो उसे उससे प्यार नहीं हुआ। जब भी वह उसे देखती तो खुद को कोसने लगती। इसलिए घर में कोई नहीं था, इसका फायदा उठाकर उसने बेटी को पानी की टंकी में डाल दिया और ढक्कन बंद कर दिया और डर के कारण किसी को यह बात नहीं बताई। खजूरी सड़क थाने में आईपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, तर्कों और उदाहरणों से सहमति जताई।

Leave a Comment