In Betul district, begging-बैतूल जिले में भिक्षा मांगना और देना दोनों अपराध

कलेक्टर ने जारी किए आदेश
आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में अब भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर के नए आदेश के बाद भीख मांगना और देना दोनों अपराध होगा। इसके अलावा सामान खरीदना भी प्रतिबंध है। यदि नियमों के खिलाफ कोई जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। आदेश में यह उल्लेख है कि चौक चौराहों या धार्मिक स्थलों पर भिक्षावृत्ति के कारण यातायात में परेशानी होती है। कई भिक्षुक बाहर से आते हैं। जिनका अपराधिक रिकार्ड पाया गया है। प्रशासन की चिंता है कि भिक्षावृत्ति में संलग्न कई लोग नशे का सेवन करते हैं। इससे चौराहों पर दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। भिक्षावृत्ति की आड़ में आपराधिक गतिविधियां भी चलाई जाती हैं। सरकार ने इस सामाजिक बुराई को रोकने के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किए हैं।

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