क्या रिटायरमेंट की उम्र में होगा बदलाव?

Govt Employee Retirement Age :- केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव को लेकर जारी तमाम कयासों पर विराम लग गया है ।केंद्र सरकार ने लोकसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में स्पष्ट कर दिया है कि फिलहाल सरकार के पास सरकारी कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में यह भी कहा कि सरकार अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में बदलाव के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से पैदा होने वाली रिक्तियों को खत्म करने की सरकार की कोई नीति नहीं है।

फिलहाल सेवानिवृत्ति आयु वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं 

  • क्या किसी सरकारी कर्मचारी संघ या संगठन ने सेवानिवृत्ति की आयु में बदलाव की मांग की है? के सवाल पर मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (संयुक्त सलाहकार तंत्र) के कर्मचारी पक्ष से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
  • केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु का विवरण और उनकी सेवानिवृत्ति आयु में असमानता के कारणों को साझा करने के लिए कहे जाने पर सिंह ने कहा सरकार में ऐसा कोई डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है क्योंकि यह विषय वस्तु राज्य सूची में आती है।

पिछले साल भी उठा था यह मुद्दा

  • बीते साल दिसंबर में लोकसभा में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में संशोधन की किसी योजना के बारे में पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा था फिलहाल सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।वर्तमान में रिटायरमेंट की उम्र 60 साल है और अब मंत्री के बयान से साफ हो गया है कि फिलहाल रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 करने का केंद्र सरकार का कोई विचार नहीं है।
  • इसी के साथ राज्यसभा में विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा था कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 साल की उम्र ,उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 साल और जिला न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं।

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